महासमुंद। रिश्वत नहीं देने की सजा आदिवासी कर्मचारी गैसलाल बलिहार को भुगतना पड़ रहा है। जिले के गांजर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक के खिलाफ 1 अक्टूबर 2011 को कैशबुक में अनियमितता बरतने के आरोप में पुलिस ने धारा 420 तथा 409 का मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर उक्त अधीक्षक ने आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ बागबाहरा सीईओ शिवलाल नाग को 20 जनवरी 2011 को 10 हजार रूपए रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्सन ब्यूरो से रंगे हाथ पकड़वाया था- Source : Patrika, 10.11.11
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